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राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2021 या मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की सम्पूर्ण जानकारी

Rajasthan Berojgari Bhatta Yojana 2021
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना या मुख्यमंत्री युवा संबल योजना  क्या है :-

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना या राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2019 की सुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत द्वारा की गई | मुख्यमंत्री युवा संबल योजना या राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना  के अंतर्गत राजस्थान के पात्र शिक्षित बेरोजगार पुरुष को 3000 रूपये और राजस्थान  की पात्र  शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को यह भत्ता 3500 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते के रूप में बेरोजगार पात्र लड़के और लड़कियों को आर्थिक सहायता के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा 2 वर्ष यानि 24 माह के लिए दिया जायेगा |

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना या राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2019 पहले यह योजना अक्षत योजना के नाम से चल रही थी, अक्षत योजना में पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 600 रूपये और महिलाओं को प्रतिमाह 650 रूपये दिए जाते थे |

वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत द्वारा बजट 2021-2022 में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता 1000 ( एक हजार रूपये ) बढ़ाने की घोषणा की गई है | अब राजस्थान के शिक्षित युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 या राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2021 के तहत बढ़ा हुआ  बेरोजगारी भत्ता 4000 रूपये लड़कों को देय होगा और 4500 रूपये लड़किओं और दिव्यांग तथा ट्रांसजेंडर को प्रतिमाह देय होगा | 

Rajasthan Berojgari Bhatta online form, Berojgari Bhatta Rajasthan

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 या राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2021 हेतु पात्रता :-

  1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए |
  2. आवेदक राजस्थान  में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय  द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए |
  3. नोट :- अन्य राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत स्नातक डिग्रीधारी महिला की शादी राजस्थान के मूल निवासी से होने पर पात्र होगी |
  4. आवेदक राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं होना चाहिए  |
  5. आवेदक के पास स्व-रोजगार नहीं होना चाहिए  |
  6. आयु सीमा :- भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम सीमा नहीं है परन्तु अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित  जनजाति, महिला और विशेष योग्यजन के लिए आयु सीमा 35 वर्ष है | 
  7. आवेदक अन्य किसी प्रकार का भत्ता या छात्रवृत्ति या किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो |
  8. भत्ता प्राप्त करने के दौरान आवेदक का रोजगार कार्यालय में पंजीयन निरंतर जारी रहना आवश्यक है |
  9. आवेदक को किसी भी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा किसी भी पद से बर्खास्त नहीं किया गया हो |
  10. आवेदन तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है ( एक से अधिक रोजगार कार्यालय में पंजीयन होने पर प्रार्थी को अयोग्य माना जायेगा )
  11. यदि किसी परिवार में एक से अधिक बेरोजगार है तथा वे इस योजना के पात्र है तो उनमें से जन आधार कार्ड के अनुसार अधिकतम दो व्यक्तिओं को बेरोजगारी भत्ता देय होगा |
  12. आवेदक द्वारा इंटर्नशिप नहीं करने पर बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जायेगा |
  13. पूर्व में चल रही मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योवा संबल योजना 2019 के अंतर्गत वर्तमान में भत्ता प्राप्त कर रहे आशार्थी शेष अवधि ( दो वर्ष में से लाभ ले चुके माहों को घटने के पश्चात ) के लिए इंटर्नशिप एवं कौशल प्रशिक्षण के साथ नवीन दरों पर दिया जाने वाला बेरोजगारी भत्ता प्राप्त  कर सकेंगे | एक जनवरी 2022 से सभी को कौशल प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा |

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 या राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2021 हेतु इंटर्नशिप प्रक्रिया 

  1. बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति पश्चात आवेदक को लगातार 2 वर्ष तक  इंटर्नशिप किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम में कार्यालय समय में प्रतिदिन 4 घंटे की सेवा देकर करनी होगी | यदि आवेदक इंटर्नशिप बीच में समाप्त कर देता है तो विभाग द्वारा भत्ता बंद कर दिया जायेगा एवं पुन: आवेदन अथवा भत्ता प्राप्ति के लिए अयोग्य माना जायेगा |
  2. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 हेतु इंटर्नशिप करने वाले शिक्षित बेरोजगार को प्रति माह एक दिवस का अवकाश मिलेगा यदि इंटर्नशिप करने वाला माह में एक दिन से अधिक अवकाश पर रहता है तो विभाग द्वारा उसे आनुपातिक बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा |
  3. लगातार 2 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रतिमाह की 5 तारीख तक अपनी SSO ID पर इंटर्नशिप करने का प्रमाण पत्र उपलोड करना होगा | इंटर्नशिप प्रमाण पत्र अपलोड करने के पश्चात ही विभाग बेरोगारी भत्ते का भुगतान करेगा |

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 या राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2021 हेतु कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया 

  1. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को 3 माह  ( 90 दिन ) कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है  यदि आवेदक ने पूर्व में प्रोफेशनल कोर्स ( B.ed, B.Tech, MBBS, M. Sc Nursing, B. Pharma, आदि ) डिग्री अथवा डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट किया हुआ है तो आवेदक को तीन माह का कौशल प्रशिक्षण करना अनिवार्य नहीं है |
  2. आवेदक को कौशल प्रशिक्षण अथवा प्रोफेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोर्टल पर उपलोड करना होगा | सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोर्टल पर उपलोड करने के पश्चात विभाग उसकी जाँच करेगा | यदि आवेदक मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 की पात्रता की शर्तों को पूरा करता है तो आवेदन सत्यापित कर बेरोगारी भत्ता अप्रूव कर दिया जायेगा |

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना या राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2021 हेतु आवश्यक दस्तावेज :-

बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र  के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र / दस्तावेजो की आवश्यकता होगी और यह दस्तावेज आवेदन के समय ऑनलाइन ई-साइन कर उपलोड करने होंगे  |
  1. Annexure -I ( तहसीलदार / नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित ) आवेदक के पारिवारिक वार्षिक आय हेतु | 
  2. Annexure - K
  3.  ( Annexure - 1) आवेदक द्वारा स्व घोषित आवेदन पत्र |
  4. स्व घोषणा पत्र |
  5. आवेदक की पासपोर्ट साइज़ फोटो |
  6. आधार कार्ड |
  7. जन आधार कार्ड |
  8. SSO ID
  9. MOBILE NUMBER
  10. Email Id
  11. बैंक पासबुक ( केवल SBI)
  12. सैकेंडरी ( 10 वीं ) परीक्षा उतीर्ण प्रमाण पत्र / अंकतालिका |
  13. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अंकतालिका / डिग्री |
  14. जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ | (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदक होने पर )
  15. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र |
  16. राज्य से बाहर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विवाहित महिला प्रार्थी की दशा में पति का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्रविवाह प्रमाण पत्र |
  17. आवेदक विशेष योग्यजन होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र |
  18. कौशल प्रशिक्षण / व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र 

बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र  के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र / दस्तावेज ऑनलाइन उपलोड करने होगें | 

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UNEMPLOYMENT ALLOWANCE 

बेरोजगारी भत्ता   

SR

APPLICATION FORM

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01

आय का घोषणा पत्र ( परिशिष्ठ I )

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02

उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र ( परिशिष्ठ K )

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03

ANNEXURE-1

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04

प्रार्थी द्वारा योजना की शर्तो को पूर्ण करने संबंधी स्व-घोषणा 

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05

इंटर्नशिप प्रमाण पत्र 

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06

बेरोजगारी भत्ते के निरस्त आवेदन को दुरस्त करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र 

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07

बेरोजगारी भत्ता स्टेटस 

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08

बेरोजगारी भत्ता आवेदन स्टेटस एरिया वाइज 

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09

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना हेतु नवीन दिशा निर्देश 

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बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन कैसे करे :-

बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदक को स्थानीय रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन करना होगा जहाँ वह पंजीकृत है |

बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन करने के प्रार्थी के पास दो माध्यम है |

पहला :-  प्रार्थी किसी भी नजदीक के E-mitra कियोस्क पर जाकर आवेदन करवा सकता है | और 
दूसरा :- प्रार्थी स्वयं की SSO ID से Login कर Employment Exchange Management System ( EEMS ) पर आवेदन कर सकता है |

इस योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है | 


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